उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच शनिवार को नैनीताल हाईकोर्ट में 9 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों को लेकर 9 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट में इन विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
Uttarakhand disqualified MLAs' plea: Uttarakhand HC reserves its order, will pronounce at 10 am on May 9
— ANI (@ANI_news) May 7, 2016
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बर्खास्त विधायकों के वकील सीए सुंदरम ने न्यायालय से कहा कि सदन में विधायकों का आक्रोश उन्हे अयोग्य करार देने का कारण नहीं बन सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि बर्खास्तगी के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए.
स्पीकर और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमित सिब्बल भी कोर्ट पहुंचे. हालांकि न्यायालय ने कहा कि वे अमित व कपिल सिब्बल की दलीलें सिर्फ स्पीकर की सीडी मामले में सुनेंगे. बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में 10 मई को शक्ति परीक्षण के आदेश दिए हैं.