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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने बागी विधायकों के भविष्य का फैसला 9 मई के लिए सुरक्षित रखा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा से बर्खास्त 9 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी कर 9 मई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 मई को राज्य में सरकार को फ्लोर टेस्ट के आदेश मिले थे.

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बागी विधायकों ने बर्खास्तगी के खिलाफ दायर की है याचिका
बागी विधायकों ने बर्खास्तगी के खिलाफ दायर की है याचिका

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उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच शनिवार को नैनीताल हाईकोर्ट में 9 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों को लेकर 9 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट में इन विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बर्खास्त विधायकों के वकील सीए सुंदरम ने न्यायालय से कहा कि सदन में विधायकों का आक्रोश उन्हे अयोग्य करार देने का कारण नहीं बन सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि बर्खास्तगी के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए.

स्पीकर और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमित सिब्बल भी कोर्ट पहुंचे. हालांकि न्यायालय ने कहा कि वे अमित व कपिल सिब्बल की दलीलें सिर्फ स्पीकर की सीडी मामले में सुनेंगे. बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में 10 मई को शक्ति परीक्षण के आदेश दिए हैं.

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