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उत्तराखंड में लगा एक हफ्ते का लॉकडाउन, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है. 11 मई की सुबह 6 बजे से 18 मई की सुबह 6 बजे तक पूरे उत्तराखंड में कर्फ्यू लगाया गया है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 18 मई की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू
  • वैक्सीनेशन के लिए मिलेगी छूट

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है. 11 मई की सुबह 6 बजे से 18 मई की सुबह 6 बजे तक पूरे उत्तराखंड में कर्फ्यू लगाया गया है. इस दौरान फल-सब्जी, डेयरी और किराने की दुकान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेगी. शॉपिंग मॉल से लेकर शराब की दुकान तक सभी बंद रहेंगे.

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उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को रजिस्ट्रेशन या मैसेज दिखाने पर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही लोगों से शादी समारोह को स्थगित करने की अपील की गई है. अगर स्थगित नहीं कर सकते हैं तो शादी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, जिसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं.

शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं. सभी एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग संश्तान बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास की इजाजत है. एमबीबीएस के चौथे और पांचवें, बीडीएस के चौथे और नर्सिंग क्लास के तीसरे साल की पढ़ाई जारी रहेगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, जिम बंद रहेंगे.

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इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह की इजाजत नहीं होगी. शराब की दुकान और बार बंद रहेंगे. बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी.

 

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