उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है. 11 मई की सुबह 6 बजे से 18 मई की सुबह 6 बजे तक पूरे उत्तराखंड में कर्फ्यू लगाया गया है. इस दौरान फल-सब्जी, डेयरी और किराने की दुकान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेगी. शॉपिंग मॉल से लेकर शराब की दुकान तक सभी बंद रहेंगे.
उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को रजिस्ट्रेशन या मैसेज दिखाने पर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही लोगों से शादी समारोह को स्थगित करने की अपील की गई है. अगर स्थगित नहीं कर सकते हैं तो शादी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, जिसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं.
'COVID curfew to be imposed in Uttarakhand from 6am on May 11 till 6am on May 18; shops selling fruits, vegetables, dairy items to remain open from 7am-10am, shopping malls, market complexes, gyms, theatres, assembly halls, bars, liquor shops to remain closed until further orders pic.twitter.com/nRC9GdRQmo
— ANI (@ANI) May 10, 2021
शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं. सभी एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग संश्तान बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास की इजाजत है. एमबीबीएस के चौथे और पांचवें, बीडीएस के चौथे और नर्सिंग क्लास के तीसरे साल की पढ़ाई जारी रहेगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, जिम बंद रहेंगे.
इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह की इजाजत नहीं होगी. शराब की दुकान और बार बंद रहेंगे. बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी.