सुप्रीम कोर्ट ने रुचिका केस में हरियाणा ने पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को जमानत दे दी है. कोर्ट ने राठौड़ को यह भी निर्देश दिया है कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे.