अयोध्या में विवादित धार्मिक स्थल के मालिकाना हक को लेकर 60 साल पुराने विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल को तीन हिस्सों में बांटने का आदेश दिया है. जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के पक्षकारों के बीच बंटेगी बेंच ने कहा कि जहां रामलला की मूर्ति स्थापित है, वह जमीन हिंदुओं की है. वहां से रामलला की मूर्ति को हटाया नहीं जाएगा.