केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है. नए बदलावों में अब शराब पीकर ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर पांच हज़ार रुपये तक का ज़ुर्माना और दो साल क़ैद की सज़ा हो सकती है. इसके अलावा भी कई तरह के बदलाव कर इस एक्ट को सख्त बनाया गया है.