अगर आप दिल्ली की सड़कों पर जाम में फंसे और आपको परेशानी हुई को आप एमसीडी से मुआवजे की मांग कर सकते हैं. ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और दिल्ली उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जेडी कपूर का. दिल्ली नगर निगम अधिनयम की धारा 42 ये तय करती है कि जलभराव, सड़कों की सफाई और जल निकासी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी एमसीडी की है.