दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी की वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि रोहित शेखर द्वारा दायर पितृत्व मामले में सुनवाई पूरी होने तक उनकी डीएनए जांच रपट गोपनीय रखी जाए. न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट 27 जुलाई को न्यायालय में खोली जाएगी.