केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मुंबई की बहुचर्चित आदर्श सोसायटी की पूरी इमारत को गिराए जाने की सिफारिश की है. मंत्रालय ने कहा है कि इमारत के निर्माण से कोस्टल रेग्यूलेशन एक्ट, 1991 का उल्लंघन होता है, इसलिए पूरी इमारत गिरा दी जानी चाहिए.