गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने जकिया जाफरी की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए ये पूरा मामला ट्रायल कोर्ट को सौंप दिया है. कोर्ट ने वैसे तो किया की नाम नहीं लिया. लेकिन अब इस केस की मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा. इतना ही नहीं कोर्ट ने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया है और हिदायत दी है कि केस की सारी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश की जाएं.