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सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हाईकोर्ट की चेतावनी

सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हाईकोर्ट की चेतावनी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक इंडिया और सर्च इंजन गूगल इंडिया को चेतावनी दी कि अगर वे अपने वेबपेज से आपत्तिजनक सामग्री नहीं हटाते हैं और उनको रोकने का तरीका अपनाने में विफल रहते हैं, तो चीन की तरह वेबसाइटों को ‘अवरुद्ध’ किया जा सकता है.

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