सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन की जमीन आवंटन को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में बिल्डरों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा कि आप किसानों का दर्द नहीं समझ सकते, किसान के लिए जमीन उसकी मां के बराबर है.