सारा सहारा मामले में मुंबई के सेशंस कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर सारा सहारा मॉल बना था वो सरकारी विभाग की है. कोर्ट ने किराएदारों की अर्जी खारिज कर दी और उन्हें वहां से हटने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है. माना जाता है कि सारा सहारा में दाऊद का काफी पैसा लगा है यानी दाऊद का मॉल अब गिरने वाला है.