महिलाओं के साथ यौन शोषण करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिये हैं. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़े तो शोषण करने वाले का ट्रांसफर किया जाए. अदालत ने सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आय दिन होने वाले यौन शोषण पर अहम दिशा निर्देश देते हुए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के बेहद कम प्रतिनिधित्व पर भी गहरी चिंता जताई.