बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26-11 आतंकी हमले के गुनहगार अजमल आमिर कसाब की फांसी की सजा बरकरार रखी है. ट्रायल कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई थी और हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है.