हसन अली के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी तलब किया था, जहां कोर्ट ने पूछा कि अली के फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच क्यों न सीबीआई से कराई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक इस मामले की स्टैटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है.