मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द होने का खतरा भी बढ़ गया है. क्योंकि चुनाव आयोग ने पार्टी की दलील को खारिज कर दिया है. पार्टी ने दलील दी थी कि जब 21 विधायकों की संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति को ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है तो लाभ के पद का मामला ही खत्म हो जाता है. ऐसे में चुनाव आयोग को अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत उनके विधायकों के मामले की सुनवाई का औचित्य नहीं है. लेकिन पार्टी की दलील को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ये सुनवाई जारी रहेगी. आयोग इस पर जल्द फैसला भी सुना सकता है.