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लोकसभा में पेश किया गया 'एंटी रेप लॉ बिल'

लोकसभा में पेश किया गया 'एंटी रेप लॉ बिल'

केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को लोकसभा में एंटी रेप लॉ बिल पेश किया. बिल में सहमति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है. इसके लिए केंद्र सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव था.

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