आखिरकार आज संसद में एंटी रेप लॉ बिल पेश हो गया है. शिंदे ने महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बिल में किए गए प्रावधानों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि रेप की परिभाषा को और व्यापक किया गया. पहली बार उन चीजों का भी उल्लेख किया गया है जो अब तक कानून में शामिल नहीं था.