महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने से जुड़ा आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इससे पहले सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने पर मंत्री समूह में एक राय बन गई थी.