सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर पटाखों पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रदूषण पर लोगों को जागरूक करने के लिए 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक विज्ञापन लगाने को कहा है. गौरतलब है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तीन नवजात बच्चों की तरफ से एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी.