बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में कोर्ट की अवमानना का सामना कर रहे CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नागेश्वर राव के माफीनामे को नामंजूर कर दिया. चीफ जस्टिस ने नागेश्वर राव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, इसके अलावा जब तक कोर्ट की कार्यवाही (आज) चलेगी तब तक नागेश्वर राव और दूसरे अधिकारी को कॉर्नर में बैठना होगा.