रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को हर हाल में सीबीआई के सामने पेश होना ही होगा. इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बालकृष्ण का अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सीबीआई ने बालकृष्ण को फर्जी दस्तावेजों के मामले में बुलाया है.