सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और उनसे शारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच में ईमानदारी से सहयोग करने को कहा है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि अधिकारी को गिरफ्तार करने समेत उनके खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई न करे. वहीं बीजेपी नेता विजय गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को तृणमूल कांग्रेस के लिए झटका बताया है.