यूपी में कोराना से जंग में मोरचे पर तैनात डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं. कोरोना वारियर्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है. योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 पारित कर दिया है. नए कानून के तहत कोरोना वारियर से अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान है. पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. कोरोना वारियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर व आइसोलेशन तोड़ने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी.