इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 18 हजार सिपाहियों को 27 मई तक बहाल कर दिया जाए और ऐसा नहीं करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.