इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने अयोध्या के रामजन्म भूमि विवादित स्थल पर मालिकाना हक के लिए 24 सितम्बर को दिये जाने वाले फैसले को रोक कर आपसी बातचीत के जरिये मामले को हल करने संबंधी प्रार्थनापत्र को हर्जाने के साथ खारिज कर दिया. पीठ ने इस बाबत फैसला निर्धारित तिथि पर ही देने का निर्णय किया.