आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त को मारपीट के एक मामले में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर फैसला आने तक उन्हें मिली 6 महीने की सजा पर रोक लगा दी है. विधायक की ओर से की गई अपील में कहा गया कि मारपीट के मामले में सिर्फ मौखिक गवाही हुई है लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए. मामले की पूरी जानकारी के लिए आजतक संवाददाता पूनम शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए.