दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है.