16 दिसंबर के गैंगरेप के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हत्या और गैंगरेप के जुर्म में दोषी करार दिया. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को हत्या और गैंगरेप के जुर्म में तीन साल कैद की सजा सुनाई.