दिल्ली गैंगरेप में पहला फैसला हो चुका है. नाबालिग को तीन साल की सजा सुनाई गई है. बचाव पक्ष के वकील राजेश तिवारी ने कहा कि बोर्ड इस फैसले की फिर से समीक्षा करेगी और अगर उसे लगा तो सजा कम भी की जा सकती है. जिस दिन से उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है, उसी दिन से सजा की शुरुआत मानी जाएगी.