केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे की नायब इमाम (डिप्टी इमाम) के रूप में ताजपोशी गैरकानूनी है और इसे कोई वैधानिक मान्यता नहीं है.