दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया जैसी थी वैसी ही रहेगी. ये आदेश सुनाया है दिल्ली हाईकोर्ट ने. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार की दलील मान ली और साफ किया कि नर्सरी में दाखिला शिक्षा के अधिकार कानून से बाहर है.