scorecardresearch
 
Advertisement

एक और एक ग्यारह: SC ने ठानी है-भीड़तंत्र की हिंसा मिटानी है

एक और एक ग्यारह: SC ने ठानी है-भीड़तंत्र की हिंसा मिटानी है

एक और एक ग्यारह में आज आपको दिखाएंगे भीड़तंत्र की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को क्या निर्देश दिए हैं. साथ ही आपको पानी के प्रतिशोध की तस्वीरें भी दिखाएंगे..आप मुंबई के एक करीब पानी में डूबती एक कार और कार में सवार परिवार का रेस्क्यू देखेंगे.भीडतंत्र की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है...देश की सबसे बड़ी अदालत ने दो टूक कह दिया है भीड़तंत्र की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार मॉब लीचिंग के खिलाफ अलग से कानून बनाए. कानून ऐसा हो कि हिंसा करने वाला सौ बार सोचे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में भीडतंत्र नहीं चल सकता..कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं. कोर्ट ने चार हफ्ते का वक्त दिया है. सख्त निर्देश है कि चार हफ्ते में सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हर हाल में लागू करें.

Advertisement
Advertisement