गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया...अपने इस फैसले में कोर्ट ने किसी भी दोषी को फांसी की सजा देने से इनकार कर दिया. पहले 11 दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी...जिसे कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है...इसके अलावा 20 को उम्रकैद की सजा दिए जाने वाले फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है...वहीं 63 लोगों को बरी किए जाने के मामले में भी कोर्ट ने बदलाव करने से इनकार कर दिया है....वहीं कोर्ट ने सरकार और रेलवे को पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया...कोर्ट ने 6 हफ्तों के अंदर ये सहायता राशि दिए जाने का फरमान दिया गया है.