गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा कांड में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया. विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने सबी 11 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया. हाईकोर्ट ने बाकी सजा को बरकरार रखी. यानी 20 लोगों की उम्र कैद की सजा जस की तस रहेगी. विशेष अदालत से बरी 63 लोग भी बरी ही रहेंगे. हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई और पीड़ितों को 6 हफ्तों में सभी पीड़ित परिवारों को 10 -10 रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया.