दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचातानी में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है. हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा.
High court noticesd LG would have the right to appointment