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समलैंगिंक रिश्‍ता अवैध नहीं: दिल्‍ली हाईकोर्ट

समलैंगिंक रिश्‍ता अवैध नहीं: दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज समलैंगिक रिश्तों पर ऐतिहासिक फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि रजामंदी से अगर दो समलैंगिक रिश्ता बनाते हैं तो उनपर धारा 377 लागू नहीं होगी. आपको बता दें कि धारा 377 के मुताबिक ऐसे रिश्ते अपराध की श्रेणी में आते हैं.

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