शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के साथ-साथ तीस हजारी कोर्ट में भी INLD प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला की पेशी है. गुरुवार को तीस हजारी कोर्ट ने चौटाला की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में सरेंडर करने का आदेश दिया है.