बम्बई उच्च न्यायालय ने जुहू पुलिस से इस बात का स्पष्टीकरण देने को कहा कि उसने आरोप पत्र में उन एस.एम.एस. संदेशों का ब्यौरा और उन टैलीफोन कॉल के नंबर क्यों नहीं दिए जो अभिनेत्री जिया खान के पास उसकी मौत से पहले आए थे. मामले की सुनवाई 7 अप्रैल को होगी...