स्वयंभू 'भगवान' आसुमल हरपलाणी उर्फ आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आसाराम के अलावा जुर्म में आसाराम के दो सहयोगियों शिल्पी और शरतचंद्र को भी दोषी ठहराया गया है और उन्हें 20-20 साल की सजा दी गई है. सजा मिलने पर पीड़िता ने बयान दिया है. देखें वीडियो....