कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और रहेगा. संविधान के मुताबिक आज़ादी के वक्त से ही कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है. जो कश्मीर को देश के बाकी राज्यों से अलग करते हैं.. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के जरिये जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार मिले हुए हैं. इसके अलावा अनुच्छेद 35A को खत्म करने की मांग उठने लगी है. सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश एक है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो कश्मीर में भारत का कानून लागू क्यों नहीं हो सकता?