जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35ए, अनुच्छेद 370 का ही एक हिस्सा है. आर्टिकल 35ए के तहत दूसरे राज्य के नागरिक J-K में संपत्ति नहीं खरीद सकते. आर्टिकल 35ए के मुताबिक राज्य की विधानसभा को स्थायी नागरिक तय करने का अधिकार है. जानिए क्या है आर्टिकल 35 ए.