पुराने सोने या सोने के जेवर को बेचने पर भी तीन फीसदी GST चुकाना पड़ सकता है. GST की अगली काउंसिल में इसका फैसला हो सकता है. इसका मतलब यह है कि लोगों को राना सोना या जेवर बेचने पर पर मुनाफा पहले से कम हो जाएगा.