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कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना भी लगाया

कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना भी लगाया

उन्नाव रेप केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही सेंगर पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना और आज सजा का ऐलान करते हुए सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं फैसला के वक्त कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे. कोर्ट ने सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया गया है. सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की थी. 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था. जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी.

A Delhi district court on Friday sentenced expelled BJP MLA Kuldeep Singh Sengar, convicted for kidnapping and raping a woman in Unnao in 2017, to life imprisonment. District Judge Dharmesh Sharma announced the quantum of sentence. Sengar has also been asked to pay a fine of Rs 25 lakh to the victim apart from the life sentence. The CBI had earlier sought life imprisonment for the ex-BJP MLA, saying it was a fight for justice of an individual against the system.

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