करोड़ों रुपये के महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में आरोपी अजित पवार और बाकी अन्य को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी खारिज करते हुए मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने पुलिस से कहा है कि इस मामले 'निष्पक्ष और स्वतंत्र' जांच की जाए. इस मामले को लेकर आजतक संवाददाता संजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की. वीडियो देखें.