जनता दल (यू) के निलंबित विधायक सुनील पाण्डेय समेत पांच लोगों को अदालत ने अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. चार अन्य फरार अभियु्क्तों के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है.