केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में बंदरों को अपराधी घोषित कर दिया है. इसका मतलब है कि बंदरों ने अगर इंसानों पर हमला किया या फसलों को नुकसान पहुंचाया, तो उन्हें जान से मारा जा सकता है.