बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस(Muzaffarpur Shelter home case) में लड़कियों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर(Brajesh Thakur) समेत 19 लोगों को ठहराया दोषी. दोषियों के वकील धर्मेंद्र आर्या से आजतक संवाददाता पूनम शर्मा ने कोर्ट के आदेश को लेकर बातचीत की. धर्मेंद्र आर्या ने बताया कि दोषियों को कितने साल की हो सकता है सजा. साथ ही बताया कि कोर्ट में क्यों रो पड़े दोषी.