राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन को अब बस संसद की मुहर की जरूरत है. इसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट बिल 2008 को संसद में पेश कर दिया गया. इस बिल में कई खामियां होने के कारण विपक्ष के साथ-साथ सरकार के साथी भी खुश नहीं हैं.