पंजाब के धुएं से दिल्ली की हवा में घुलते जहर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है. इस मामले में सख्ती दिखाते हुए एनजीटी ने कहा है कि फसल जलाने की हालत में किसानों को 5 हजार से लेकर 15 हजार तक का जुर्माना देना होगा.